फरीदकोट (HNS)। अतिरिक्त सैशन जज राजविन्द्र कौर ने आज अपने एक निर्णय में फरीदकोट जिले से संबंधित डेरा सच्चा सौदा के 17 डेरा श्रद्धालुओं को आगजनी, तोड़फोड़ व दंगे करने के आरोपों को खारिज कर बाईज्जत बरी कर दिया गया।
थाना सदर कोटकपूरा के गांव चहल के पेट्रौल पंप के मालिक चमकौर सिंह की शिकायत के आधार पर डेरा
श्रद्धालु संदीप कुमार, बलजिन्द्र सिंह, सोनू, गुरतेज सिंह, जसवीर सिंह, नरेन्द्र कुमार, कुलदीप सिंह, गुरबिन्द्र सिंह, मनप्रीत सिंह, गगनदीप सिंह, रणदीप सिंह, पवन कुमार, परविन्द्र सिंह, रणजीत सिंह, लखवीर सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ बंटी व बलविन्द्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 427, 436, 511, 148, 149, 120-बी व सार्वजनिक जायदाद नुक्सान रोकथाम एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
डेरा श्रद्धालुओं पर 25 अगस्त 2017 को पूज्य गुुरु जी के खिलाफ आए निर्णय के बाद कथित भड़काहट में आकर गांव चहल के पेट्रौल पंप व वहां वाहनों को आग लगाने की कोशिश व उनकी तोड़फोड़ करने का आरोप था। पुलिस ने मामले में कुल 22 डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में जांच पड़ताल दौरान पुलिस ने जसविन्द्र सिंह, कौर सिंह, प्रदीप कुमार, मनजीत सिंह व कर्म सिंह को निर्दोष मानते हुए उनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया था व अन्यों केखिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिए गूए थे।
डेरा श्रद्धालुओं के वकील कर्मजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि अदालती सुनवाई दौरान दंगा फसाद में शामिल डेरा श्रद्धालुओं की पहचान नहीं हो पाई। एक वर्ष तक चली लम्बी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया गया।
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