HINDI NEWS SIRSA: तोड़-फोड़ व आगजनी के आरोपों में 9 डेरा श्रद्धालु बाईज्जत बरी

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Friday, November 30, 2018

तोड़-फोड़ व आगजनी के आरोपों में 9 डेरा श्रद्धालु बाईज्जत बरी

बठिंडा (HNS)। जिला अदालत में शुक्रवार को माननीय जज प्रमिन्दरपाल सिंह ने जिला बठिंडा के कस्बा कोटफत्ता के साथ सबंधित 9 डेरा श्रद्धालुओं को तोड़फोड़ व आगजनी के आरोपों में से बाईज्जत बरी कर दिया। 


विवरणों मुताबिक कोटफत्ता के सेवा केंद्र के चौकीदार सतविन्दर सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी चनारथल की शिकायत के आधार पर 25 अगस्त 2017 को डेरा श्रद्धालु गोसा उर्फ
हरप्रीत सिंह पुत्र रेशम सिंह, पप्पू सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, भिन्दरपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, राज कुमार पुत्र भोला राम, बलराज कुमार पुत्र महेन्दर राम, जगमीत सिंह पुत्र नाजर सिंह, जगदेव सिंह पुत्र बीरा सिंह, काका सिंह पुत्र गुरनाम सिंह व महावीर सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह निवाासी कोटफत्ता के खिलाफ आइपीसी की धारा 436, 427, के तहत थाना कोटफत्ता में मामला दर्ज किया गया था।

शुक्रवार को माननीय जज प्रमिन्दरपाल सिंह की अदालत ने एडवोकेट गुरजीत खड्याल, राजेश शर्मा व टीआर शर्मा की दलीलों के साथ सहमत होते बाईज्जत बरी कर दिया। उधर डेरा श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें अदालत में भरोसा है और अदालत ने पानी का पानी और दूध का दूध कर दिया । 

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